(1) भारत का संविधान जिसे स्वतन्त्रता के पश्चात् तत्काल तैयार किया गया था, जिसका
उद्देश्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना था जो विधि संगत हो तथा मानव के हित में हो।
जिसके अन्तर्गत समस्त देशवासियों को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर, शान्ति और सुरक्षा
के वातावरण में गरिमामयी माहौल मे जीने का अधिकार मिल सके।
(2) राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संघ की स्थापना प्रायः समाज में व्याप्त कुरीतियों को
समाप्त करने के साथ-साथ भारतीय संविधान में प्रदत्त सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, एवम्
आर्थिक उत्थान के लिए प्रयास करना है। समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियाँ जेसे दहेज हत्या,
बालविवाह, अविवाहिता, बालश्रम, नशा, घूम्रपान, आपसी साजिश, बाल वैश्यावृत्ति को रोकने के
लिए एवं स्वास्थय चिकित्सा, कुपोषण, बच्चों, दलितों, महिलाओं एवम् शोषित वर्गों के अधिकार
की रक्षा के लिए यह संस्था प्रभावशाली एवं कानूनी प्रयास करेगी।
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